सिवनी/ भारत निर्वाचन आयोग की लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही सिवनी जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा लोकसभा निर्वाचन अवधि के दौरान राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग व लोक प्रशांति बनाए रखने हेतु लोकसभा आम निर्वाचन 2024 निर्विघ्न, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करवाने, कानून व्यवस्था व लोकशांति बनाये रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा- 18 के तहत सम्पूर्ण सिवनी जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित किया गया है।
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तहत संपूर्ण जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम- 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का ½ वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। किसी भी आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधान अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।