जिला जनसंपर्क कार्यालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
समाचार
आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ फरार आरोपी की गिरफ्तारी
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आबकारी उपनिरीक्षक डोंगरगढ़ श्री अनिल सिंह द्वारा मुखबीर की सूचना पर मड़ीयान से झिंझारी रोड के बीच सिल्वर स्कार्पियों गाड़ी नंबर सीजी 04 एचए 8987 का पीछा करने पर आरोपी गाड़ी खड़ी कर फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के भीतर मध्यप्रदेश निर्मित शराब 5 पेटी रॉयल स्टैग, 20 पेटी बॉम्बे स्पेशल, 20 पेटी गोवा स्पिरिट कुल 45 पेटी 2250 नग पाव कुल जप्त मात्रा 405 बल्क लीटर शराब कुल अनुमानित कीमत 305000 रूपए एवं गाड़ी की अनुमानित मूल्य 50 हजार रूपए कुल जप्ती राशि 805000 रूपए आकी गई है। फरार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) 36 एवं 59 क तहत अपराध दर्ज किया गया था। मरोदा रिसाली जिला दुर्ग निवासी फरार आरोपी संजय लाल पारधी गिरफ्तार कर 13 दिवस के रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा सभी वृत्त प्रभारियों को होटल-ढाबों की नियमित जांच और अवैध मदिरा विक्रय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
क्रमांक 24 -----------------
बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के संबंध में जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अंतर्गत जिला पंचायत राजनांदगांव के सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती प्रीति नागवंशी उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह शून्यीकरण की विधिक प्रक्रिया एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकथाम हेतु शपथ दिलाई गई। कार्यशाला में कंसल्टेंट यूनिसेफ महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर श्री शशांक शर्मा द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, सामाजिक संगठनों एवं समुदाय की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका ग्राम पंचायत स्तर पर बाल विवाह के विरूद्ध जनजागरूकता, ग्राम सभाओं में इस विषय पर चर्चा करना तथा ग्राम स्तर पर होने वाले विवाहों की जानकारी एवं निगरानी में सहयोग करना है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती दीपा शाह द्वारा जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने हेतु प्रतिभागियों को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने, प्रत्येक ग्राम सभा में बाल विवाह के मुद्दे पर चर्चा करने तथा सभी पंचायतों में विवाह पंजी अनिवार्य रूप से संधारित करने के लिए प्रेरित किया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार 21 वर्ष से कम आयु के पुरूष तथा 18 वर्ष से कम आयु की महिला का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। कम उम्र में विवाह होने से विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है तथा उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करनेए सुरक्षित वातावरण में रहने, अपने व्यक्तित्व का विकास करने तथा सम्मानपूर्वक बचपन जीने का अधिकार है। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को बाल विवाह के विरूद्ध जागरूक करना, परिवारों को समझाइश देना तथा बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सामुदायिक बैठकों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के कानूनी एवं सामाजिक दुष्परिणामों से अवगत कराया जाना महत्वपूर्ण है। कार्यशाला में नागरिकों से अपने आसपास होने वाले संभावित बाल विवाह की जानकारी नहीं छुपाने तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना देने की अपील की गई।
क्रमांक 25 -----------------
अवैध मदिरा के विरूद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई
- 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2026 तक 521 प्रकरण एवं 4 वाहन जप्त
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जिले में 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2026 तक अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लगातार कार्रवाई की गई। इस अवधि में आबकारी विभाग द्वारा कुल 521 प्रकरण दर्ज किये गए। जिनमें गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 516, कुल छत्तीसगढ़ राज्य जप्त मदिरा 1016.05 बल्क लीटर, अन्य प्रान्त की जप्त मदिरा 1080.13 बल्क लीटर, गैर-जमानती धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्रकरण 36 है। अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त कुल 4 वाहनों को जप्त किया गया। अन्य प्रान्त की अवैध मदिरा के परिवहन एवं संग्रहण के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 1080.13 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई। गंभीर प्रकृति के अवैध मदिरा संबंधी मामलों में गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत कुल 36 प्रकरण दर्ज किये गये। विभिन्न कार्रवाई में कुल 516 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
सहायक आयुक्त आबकारी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जिले की समस्त मदिरा दुकानों में सतत निगरानी रखी जा रही है। उडऩदस्ता टीम एवं आबकारी टीम राजनांदगांव द्वारा नियमित निरीक्षण एवं जांच करते हुए निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय (ओवर रेटिंग) के विरूद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान ओवर रेटिंग के कुल 5 प्रकरण दर्ज किये गये। अवैध शराब निर्माण, परिवहन एवं विक्रय अथवा मदिरा दुकानों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर नागरिक आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के कारोबार पर अंकुश लगाने, शासन के राजस्व की सुरक्षा करने तथा मदिरा दुकानों में निर्धारित दर एवं नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
क्रमांक 26 -----------------
मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विद्यार्थियों की अंतरिम मेरिट सूची जारी
- 10 नवम्बर से पूर्व दावा-आपत्तियों का निराकरण करने के निर्देश
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित विद्यार्थियों के पंजीयन एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 200 विद्यार्थियों की अंतरिम मेरिट सूची जारी की गई है। इस संबंध में सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अधिनस्थ विकासखंड संकूल एवं स्कूलों में जारी अंतरिम मेरिट सूची का प्रचार-प्रसार करने तथा प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 10 नवम्बर 2026 से पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्रमांक 27 -----------------
स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के चलते रेलवे ओवरब्रिज से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित
- कलेक्टर ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया आदेश
- रेलवे ओवरब्रिज से दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित
- यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए परिवर्तित मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव ने निर्माणाधीन स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज के कार्य के दौरान जनसुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव-खैरागढ़ मार्ग पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी क्रमांक 329 A ) से दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजनांदगांव-खैरागढ़ मार्ग पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज से दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक पूर्णत: प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस एवं यातायात विभाग को वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए परिवर्तित मार्ग की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिकों को आवागमन में अनावश्यक असुविधा न हो तथा निर्माण कार्य सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।
उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 460 (स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज) का 6 नवम्बर 2026 को संबंधित विभाग रेलवे, लोक निर्माण विभाग (सेतु), राजस्व, नगर पालिक निगम एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के अंतर्गत बॉक्स पुशिंग का कार्य 1 नवम्बर 2026 से प्रारंभ किया गया है। उक्त कार्य 30 दिसम्बर 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। निर्माण कार्य के दौरान जन-धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ओवरब्रिज से वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक पाया गया है।
क्रमांक 28 -----------------
वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं जनभागीदारी शिविर हुआ आयोजन
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक शाखा तुमड़ीबोड़ के क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव द्वारा डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम ढाबा के पंचायत परिसर में वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं जनभागीदारी शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के डीजीएम श्री प्रदीप गोंधुले उपस्थित थे। शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों एवं हितग्राहियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं एवं बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, रे-केवायसी एवं सीकेवायसी, मनी म्यूल से संबंधित साइबर वित्तीय जागरूकता, बैंक खातों में नॉमिनेशन की आवश्यकता एवं महत्व सहित अन्य शासकीय सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं बैंकिंग सुविधाएं की जानकारी दी गई। शिविर में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं से अधिकाधिक जुडऩे, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने, अपने बैंक खातों की केवायई पूर्ण रखने तथा सुरक्षित डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आशीष सिंह, क्षेत्रीय कार्यालय से एफआई (वित्तीय समावेशन) मैनेजर श्री अरविंद द्विवेदी एवं श्री अनिल रजक, शाखा प्रबंधक तुमड़ीबोड़ ग्रामीण बैंक श्री अमित कुमार एवं अधिकारी श्री मयंक कुमार, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, अन्य जनप्रतिनिधि तथा बैंककर्मी उपस्थित थे।
क्रमांक 29 -----------------
समाचार
आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ फरार आरोपी की गिरफ्तारी
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आबकारी उपनिरीक्षक डोंगरगढ़ श्री अनिल सिंह द्वारा मुखबीर की सूचना पर मड़ीयान से झिंझारी रोड के बीच सिल्वर स्कार्पियों गाड़ी नंबर सीजी 04 एचए 8987 का पीछा करने पर आरोपी गाड़ी खड़ी कर फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के भीतर मध्यप्रदेश निर्मित शराब 5 पेटी रॉयल स्टैग, 20 पेटी बॉम्बे स्पेशल, 20 पेटी गोवा स्पिरिट कुल 45 पेटी 2250 नग पाव कुल जप्त मात्रा 405 बल्क लीटर शराब कुल अनुमानित कीमत 305000 रूपए एवं गाड़ी की अनुमानित मूल्य 50 हजार रूपए कुल जप्ती राशि 805000 रूपए आकी गई है। फरार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) 36 एवं 59 क तहत अपराध दर्ज किया गया था। मरोदा रिसाली जिला दुर्ग निवासी फरार आरोपी संजय लाल पारधी गिरफ्तार कर 13 दिवस के रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा सभी वृत्त प्रभारियों को होटल-ढाबों की नियमित जांच और अवैध मदिरा विक्रय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
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बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के संबंध में जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अंतर्गत जिला पंचायत राजनांदगांव के सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती प्रीति नागवंशी उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह शून्यीकरण की विधिक प्रक्रिया एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकथाम हेतु शपथ दिलाई गई। कार्यशाला में कंसल्टेंट यूनिसेफ महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर श्री शशांक शर्मा द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, सामाजिक संगठनों एवं समुदाय की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका ग्राम पंचायत स्तर पर बाल विवाह के विरूद्ध जनजागरूकता, ग्राम सभाओं में इस विषय पर चर्चा करना तथा ग्राम स्तर पर होने वाले विवाहों की जानकारी एवं निगरानी में सहयोग करना है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती दीपा शाह द्वारा जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने हेतु प्रतिभागियों को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने, प्रत्येक ग्राम सभा में बाल विवाह के मुद्दे पर चर्चा करने तथा सभी पंचायतों में विवाह पंजी अनिवार्य रूप से संधारित करने के लिए प्रेरित किया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार 21 वर्ष से कम आयु के पुरूष तथा 18 वर्ष से कम आयु की महिला का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। कम उम्र में विवाह होने से विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है तथा उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करनेए सुरक्षित वातावरण में रहने, अपने व्यक्तित्व का विकास करने तथा सम्मानपूर्वक बचपन जीने का अधिकार है। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को बाल विवाह के विरूद्ध जागरूक करना, परिवारों को समझाइश देना तथा बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सामुदायिक बैठकों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के कानूनी एवं सामाजिक दुष्परिणामों से अवगत कराया जाना महत्वपूर्ण है। कार्यशाला में नागरिकों से अपने आसपास होने वाले संभावित बाल विवाह की जानकारी नहीं छुपाने तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना देने की अपील की गई।
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अवैध मदिरा के विरूद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई
- 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2026 तक 521 प्रकरण एवं 4 वाहन जप्त
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जिले में 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2026 तक अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लगातार कार्रवाई की गई। इस अवधि में आबकारी विभाग द्वारा कुल 521 प्रकरण दर्ज किये गए। जिनमें गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 516, कुल छत्तीसगढ़ राज्य जप्त मदिरा 1016.05 बल्क लीटर, अन्य प्रान्त की जप्त मदिरा 1080.13 बल्क लीटर, गैर-जमानती धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्रकरण 36 है। अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त कुल 4 वाहनों को जप्त किया गया। अन्य प्रान्त की अवैध मदिरा के परिवहन एवं संग्रहण के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 1080.13 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई। गंभीर प्रकृति के अवैध मदिरा संबंधी मामलों में गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत कुल 36 प्रकरण दर्ज किये गये। विभिन्न कार्रवाई में कुल 516 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
सहायक आयुक्त आबकारी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जिले की समस्त मदिरा दुकानों में सतत निगरानी रखी जा रही है। उडऩदस्ता टीम एवं आबकारी टीम राजनांदगांव द्वारा नियमित निरीक्षण एवं जांच करते हुए निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय (ओवर रेटिंग) के विरूद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान ओवर रेटिंग के कुल 5 प्रकरण दर्ज किये गये। अवैध शराब निर्माण, परिवहन एवं विक्रय अथवा मदिरा दुकानों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर नागरिक आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के कारोबार पर अंकुश लगाने, शासन के राजस्व की सुरक्षा करने तथा मदिरा दुकानों में निर्धारित दर एवं नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
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मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विद्यार्थियों की अंतरिम मेरिट सूची जारी
- 10 नवम्बर से पूर्व दावा-आपत्तियों का निराकरण करने के निर्देश
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित विद्यार्थियों के पंजीयन एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 200 विद्यार्थियों की अंतरिम मेरिट सूची जारी की गई है। इस संबंध में सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अधिनस्थ विकासखंड संकूल एवं स्कूलों में जारी अंतरिम मेरिट सूची का प्रचार-प्रसार करने तथा प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 10 नवम्बर 2026 से पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के चलते रेलवे ओवरब्रिज से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित
- कलेक्टर ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया आदेश
- रेलवे ओवरब्रिज से दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित
- यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए परिवर्तित मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव ने निर्माणाधीन स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज के कार्य के दौरान जनसुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव-खैरागढ़ मार्ग पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी क्रमांक 329 A ) से दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजनांदगांव-खैरागढ़ मार्ग पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज से दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक पूर्णत: प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस एवं यातायात विभाग को वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए परिवर्तित मार्ग की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिकों को आवागमन में अनावश्यक असुविधा न हो तथा निर्माण कार्य सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।
उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 460 (स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज) का 6 नवम्बर 2026 को संबंधित विभाग रेलवे, लोक निर्माण विभाग (सेतु), राजस्व, नगर पालिक निगम एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के अंतर्गत बॉक्स पुशिंग का कार्य 1 नवम्बर 2026 से प्रारंभ किया गया है। उक्त कार्य 30 दिसम्बर 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। निर्माण कार्य के दौरान जन-धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ओवरब्रिज से वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक पाया गया है।
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वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं जनभागीदारी शिविर हुआ आयोजन
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक शाखा तुमड़ीबोड़ के क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव द्वारा डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम ढाबा के पंचायत परिसर में वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं जनभागीदारी शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के डीजीएम श्री प्रदीप गोंधुले उपस्थित थे। शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों एवं हितग्राहियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं एवं बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, रे-केवायसी एवं सीकेवायसी, मनी म्यूल से संबंधित साइबर वित्तीय जागरूकता, बैंक खातों में नॉमिनेशन की आवश्यकता एवं महत्व सहित अन्य शासकीय सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं बैंकिंग सुविधाएं की जानकारी दी गई। शिविर में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं से अधिकाधिक जुडऩे, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने, अपने बैंक खातों की केवायई पूर्ण रखने तथा सुरक्षित डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आशीष सिंह, क्षेत्रीय कार्यालय से एफआई (वित्तीय समावेशन) मैनेजर श्री अरविंद द्विवेदी एवं श्री अनिल रजक, शाखा प्रबंधक तुमड़ीबोड़ ग्रामीण बैंक श्री अमित कुमार एवं अधिकारी श्री मयंक कुमार, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, अन्य जनप्रतिनिधि तथा बैंककर्मी उपस्थित थे।
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