सोनेगांव पुलिस थाना, नागपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 171/2026, धारा 142 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत तड़ीपार आरोपी के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी जानकारी।

सोनेगांव पुलिस थाना, नागपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 171/2026, धारा 142 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत तड़ीपार आरोपी के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी जानकारी।

 नागपुर के सोनेगांव पुलिस थाना क्षेत्र में तड़ीपार आदेश का उल्लंघन करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, 9 जून 2026 को शाम लगभग 4:30 बजे पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान हनुमान मंदिर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की और उसकी पहचान **दुर्वेश उर्फ रोहन मनोहर वर्मा (25 वर्ष), निवासी धनतोली, नागपुर** के रूप में हुई।


जांच में पता चला कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न गंभीर अपराध दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए नागपुर शहर के पुलिस उपायुक्त द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55 के तहत उसे दो वर्षों के लिए नागपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र से तड़ीपार किया गया था।


इसके बावजूद आरोपी तड़ीपार अवधि के दौरान बिना अनुमति नागपुर शहर में मौजूद पाया गया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वह अपने नागपुर आने के संबंध में कोई वैध कारण या अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका।


तड़ीपार आदेश का उल्लंघन करने के कारण सोनेगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है।


यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त **डॉ. रविंद्र कुमार सिंगल**, संयुक्त पुलिस आयुक्त **निसार तंबोली**, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त तथा सोनेगांव विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई।


पुलिस स्टेशन सोनेगांव के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक **राहुल तसरे** के नेतृत्व में पुलिस उपनिरीक्षक विकास डेलेकर एवं पुलिस टीम ने यह कार्रवाई सफलतापूर्वक अंजाम दी।



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