जिला जनसंपर्क कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
समाचार
नगरीय क्षेत्रों में पट्टाधृति अधिकार नियम के तहत पट्टा देने सर्वे कार्य जारी
दुर्ग, 06 नवम्बर 2026/ छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार नियम 2023 के अंतर्गत सर्वे की कार्यवाही के संबंध में राज्य शासन से निर्देश मिलने के बाद जिले के सभी नगरीय निकायों में सर्वे की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य को चरणबद्ध तय सीमा में किए जाने के सम्बन्ध में गुरूवार, 05 नवम्बर को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले से सभी नगरीय निकायों के नगर निगम कमिश्नर, सीएमओ तथा निकायवार नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों की बैठक लेकर सर्वे कार्य की समीक्षा की।
दिनांक 03 से 06 नवम्बर 2026 तक पट्टाधृति अधिकार नियम 2003 के तहत सर्वेक्षित परिवार/हितग्राहियों से नियम में उल्लेखित दस्तावेज प्राप्त कर पात्र/अपात्र व्यक्तियों की वार्डवार सूची तैयार करने, दिनांक 07 से 10 नवम्बर 2026 तक तैयार किए गए पात्र, अपात्र व्यक्तियों की सूची का संबंधित वार्डों में प्रकाशन कर दावा आपत्ति प्राप्त करने तथा दिनांक 11 नवंबर को प्राप्त दावा आपत्तियां का निराकरण कर पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।
पट्टे के लिए पात्र व्यक्ति कौन होंगे इसके लिए छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता हो, जो आवासहीन हो, जो संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज हो, जिसके कुटुंब की वार्षिक आय 3.00 लाख से अधिक न हो, जिसके कुटुंब में कोई व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार या इनके उपक्रम की शासकीय सेवा में ( चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) नहीं हो और न ही अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टड अकाउंटेंट जैसा व्यावसायिक सेवा में हो और न ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो तथा जिसे या जिसके कुटुंब के किसी सदस्य को पूर्व में उसी नगरीय निकाय में कोई शासकीय भूमि आबंटित नहीं की गई हो, पात्र होंगे
यहाँ पर कुटुंब के अंतर्गत माता पिता, पति पत्नी,पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं रक्त आधारित कोई नातेदार,जो आवासहीन व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित हो, शामिल होंगे। पट्टा के लिए पात्रता ऐसे व्यक्ति जो अधिनियम के अंतर्गत पात्रता रखते हो, नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट एवं अन्य नगरीय निकायों में 800 वर्गफीट भूमि से अनधिक शासकीय भूमि, जिस पर दिनांक 20 अगस्त 2017 से लगातार हों, विकास योजना में निर्धारित भू उपयोग से निरपेक्ष रहते हुआ, पत्ते के लिए पात्र समझे जाएंगे। लेकिन निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने पर,अतिरिक्त भूमि का कब्जा छोड़े या हटाये जाने पश्चात ही कब्जाधारी को पत्ते की पात्रता होगी अन्यथा वह अपात्र माना जाएगा।
दिनांक 20 अगस्त 2017 के पूर्व भूमि के कब्जे के संबंध में सत्यापन हेतु आधार दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, विद्युत देयक/विद्युत संयोजन का दस्तावेज, टेलीफोन बिल, स्थानीय नगरीय निकाय की संपत्तिकर/समेकित कर पंजी, जलकर भुगतान दस्तावेज, भवन अनुज्ञा/दुकान अनुज्ञा, अधिनियम के अधीन प्रदत्त पट्टाधृति पत्ते तथा आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस को शामिल किया गया है।
कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले के सभी नगरीय निकायों के लिए प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है जो नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम 2023 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करेंगे। नगर निगम दुर्ग, नगर निगम भिलाई के जोन 3,4,5 के लिए श्री सोनाल डेविड, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग, नगर निगम भिलाई के जोन 1,2 के लिए श्री उत्तम सिंह पंचारी, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग, नगर निगम भिलाई चरोदा एवं नगर पालिका कुम्हारी हेतु श्री प्रकाश सोनी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिलाई तीन, नगर निगम रिसाली एवं नगर पंचायत उतैईइ हेतु श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, अनुविभागीय दंडाधिकारी दुर्ग, नगर पंचायत धमधा हेतु सुश्री अंजली खालको, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमधा, नगर पालिका अमलेश्वर एवं नगर पंचायत पाटन हेतु श्री नीर निधि नांदेहा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन एवं नगर पालिका जामुल और अहिवारा हेतु श्री राहुल रजक, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी के साथ संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त,सीएमओ एवं क्षेत्र के तहसीलदार /नायब तहसीलदारों को संलग्न जांच अधिकारी भी नियुक्त किए गए है।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा, नगर निगम आयुक्त सुश्री लीना कोसम, सुश्री सुरुचि सिंह, श्रीमती मोनिका वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी श्री सोनल डेविड, एसडीएम श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, सहित सभी प्राधिकृत अधिकारी, सीएमओ, उपस्थित रहे।
ःः000ःः
समाचार
नगरीय क्षेत्रों में पट्टाधृति अधिकार नियम के तहत पट्टा देने सर्वे कार्य जारी
दुर्ग, 06 नवम्बर 2026/ छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार नियम 2023 के अंतर्गत सर्वे की कार्यवाही के संबंध में राज्य शासन से निर्देश मिलने के बाद जिले के सभी नगरीय निकायों में सर्वे की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य को चरणबद्ध तय सीमा में किए जाने के सम्बन्ध में गुरूवार, 05 नवम्बर को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले से सभी नगरीय निकायों के नगर निगम कमिश्नर, सीएमओ तथा निकायवार नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों की बैठक लेकर सर्वे कार्य की समीक्षा की।
दिनांक 03 से 06 नवम्बर 2026 तक पट्टाधृति अधिकार नियम 2003 के तहत सर्वेक्षित परिवार/हितग्राहियों से नियम में उल्लेखित दस्तावेज प्राप्त कर पात्र/अपात्र व्यक्तियों की वार्डवार सूची तैयार करने, दिनांक 07 से 10 नवम्बर 2026 तक तैयार किए गए पात्र, अपात्र व्यक्तियों की सूची का संबंधित वार्डों में प्रकाशन कर दावा आपत्ति प्राप्त करने तथा दिनांक 11 नवंबर को प्राप्त दावा आपत्तियां का निराकरण कर पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।
पट्टे के लिए पात्र व्यक्ति कौन होंगे इसके लिए छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता हो, जो आवासहीन हो, जो संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज हो, जिसके कुटुंब की वार्षिक आय 3.00 लाख से अधिक न हो, जिसके कुटुंब में कोई व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार या इनके उपक्रम की शासकीय सेवा में ( चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) नहीं हो और न ही अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टड अकाउंटेंट जैसा व्यावसायिक सेवा में हो और न ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो तथा जिसे या जिसके कुटुंब के किसी सदस्य को पूर्व में उसी नगरीय निकाय में कोई शासकीय भूमि आबंटित नहीं की गई हो, पात्र होंगे
यहाँ पर कुटुंब के अंतर्गत माता पिता, पति पत्नी,पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं रक्त आधारित कोई नातेदार,जो आवासहीन व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित हो, शामिल होंगे। पट्टा के लिए पात्रता ऐसे व्यक्ति जो अधिनियम के अंतर्गत पात्रता रखते हो, नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट एवं अन्य नगरीय निकायों में 800 वर्गफीट भूमि से अनधिक शासकीय भूमि, जिस पर दिनांक 20 अगस्त 2017 से लगातार हों, विकास योजना में निर्धारित भू उपयोग से निरपेक्ष रहते हुआ, पत्ते के लिए पात्र समझे जाएंगे। लेकिन निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने पर,अतिरिक्त भूमि का कब्जा छोड़े या हटाये जाने पश्चात ही कब्जाधारी को पत्ते की पात्रता होगी अन्यथा वह अपात्र माना जाएगा।
दिनांक 20 अगस्त 2017 के पूर्व भूमि के कब्जे के संबंध में सत्यापन हेतु आधार दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, विद्युत देयक/विद्युत संयोजन का दस्तावेज, टेलीफोन बिल, स्थानीय नगरीय निकाय की संपत्तिकर/समेकित कर पंजी, जलकर भुगतान दस्तावेज, भवन अनुज्ञा/दुकान अनुज्ञा, अधिनियम के अधीन प्रदत्त पट्टाधृति पत्ते तथा आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस को शामिल किया गया है।
कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले के सभी नगरीय निकायों के लिए प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है जो नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम 2023 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करेंगे। नगर निगम दुर्ग, नगर निगम भिलाई के जोन 3,4,5 के लिए श्री सोनाल डेविड, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग, नगर निगम भिलाई के जोन 1,2 के लिए श्री उत्तम सिंह पंचारी, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग, नगर निगम भिलाई चरोदा एवं नगर पालिका कुम्हारी हेतु श्री प्रकाश सोनी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिलाई तीन, नगर निगम रिसाली एवं नगर पंचायत उतैईइ हेतु श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, अनुविभागीय दंडाधिकारी दुर्ग, नगर पंचायत धमधा हेतु सुश्री अंजली खालको, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमधा, नगर पालिका अमलेश्वर एवं नगर पंचायत पाटन हेतु श्री नीर निधि नांदेहा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन एवं नगर पालिका जामुल और अहिवारा हेतु श्री राहुल रजक, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी के साथ संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त,सीएमओ एवं क्षेत्र के तहसीलदार /नायब तहसीलदारों को संलग्न जांच अधिकारी भी नियुक्त किए गए है।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा, नगर निगम आयुक्त सुश्री लीना कोसम, सुश्री सुरुचि सिंह, श्रीमती मोनिका वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी श्री सोनल डेविड, एसडीएम श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, सहित सभी प्राधिकृत अधिकारी, सीएमओ, उपस्थित रहे।
ःः000ःः
समाचार
नगरीय निकाय निर्वाचन तैयारी
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित
दुर्ग, 06 नवम्बर 2026/ नगर पालिका आम निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षण का कार्य जिले में प्रभावशील है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन व त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री अभिजीत सिंह के आदेशानुसार आगामी निर्वाचन से संबंधित जानकारी/शिकायत/सुझाव एवं अन्य जानकारी आम नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उक्त कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 0788-2323137 है। कंट्रोल रूम में सातों दिन 24 घंटे कार्य संचालन किया जाएगा। कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी श्रीमती कविता एंथोनी होंगी। सहायक नोडल अधिकारी संहायक संचालक श्री सागर साहू होंगे। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री रोहित कुमार सोनी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री कमलेश दास मानिकपुरी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री सय्यद शोआ उल्लाह, सहायक ग्रेड-2 श्रीमती नमिता पन्ना, सहायक ग्रेड-3 श्री कार्तिक राम निषाद एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री ललित कुमार यादव की ड्यूटी अलग-अलग समय पर लगायी गई है। उक्त अधिकारी/कर्मचारी नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे। कर्मचारियों द्वारा कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 0788-2323137 के कॉल को विशेष महत्व देते हुए पंजी संधारण कर नोडल अधिकारी श्रीमती कविता एंथोनी, उप संचालक सांख्किीय एवं जिला योजना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराएंगे। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
ःः000ःः
नगरीय निकाय निर्वाचन तैयारी
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित
दुर्ग, 06 नवम्बर 2026/ नगर पालिका आम निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षण का कार्य जिले में प्रभावशील है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन व त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री अभिजीत सिंह के आदेशानुसार आगामी निर्वाचन से संबंधित जानकारी/शिकायत/सुझाव एवं अन्य जानकारी आम नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उक्त कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 0788-2323137 है। कंट्रोल रूम में सातों दिन 24 घंटे कार्य संचालन किया जाएगा। कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी श्रीमती कविता एंथोनी होंगी। सहायक नोडल अधिकारी संहायक संचालक श्री सागर साहू होंगे। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री रोहित कुमार सोनी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री कमलेश दास मानिकपुरी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री सय्यद शोआ उल्लाह, सहायक ग्रेड-2 श्रीमती नमिता पन्ना, सहायक ग्रेड-3 श्री कार्तिक राम निषाद एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री ललित कुमार यादव की ड्यूटी अलग-अलग समय पर लगायी गई है। उक्त अधिकारी/कर्मचारी नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे। कर्मचारियों द्वारा कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 0788-2323137 के कॉल को विशेष महत्व देते हुए पंजी संधारण कर नोडल अधिकारी श्रीमती कविता एंथोनी, उप संचालक सांख्किीय एवं जिला योजना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराएंगे। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
ःः000ःः
समाचार
मृतकों के परिजनों को मिली 28 लाख रूपए की आर्थिक सहायता
दुर्ग, 06 नवम्बर 2026/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने विभिन्न दुर्घटनाओं में असमय मृत्यु का शिकार हुए व्यक्तियों के परिजनों के लिए कुल 28 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुभाग दुर्ग के अंतर्गत सांई मंगलम के पास, बोरसी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग निवासी स्व. ऋषभ श्रीवास्तव की 02 नवम्बर 2024 को ग्राम लिमतरा तहसील सिमगा जिला बलौदबाजार में शिवनाथ नदी में पानी में डुबने के कारण मृत्यु हुई। इसी प्रकार भिलाई-3 अनुभाग अंतर्गत सेक्टर-11 वार्ड-34 खुर्सीपार निवासी स्व. युवराज दुर्गा की 15 जुलाई 2022 को आम्रपाली कालोनी के बगल के गड्ढे में बारिश का पानी भरा था जिसमें युवराज अपने साथियों के साथ खेलते-खेलते गड्ढे के पानी में गिर जाने से पानी में डुबने के कारण मृत्यु, वार्ड-10 कंडरका तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी स्व. चहक धीवर की 23 मार्च 2023 को ग्राम कंडरका अपने पड़ोसी के घर खेलने गई थी, जहां जहरीले सर्प द्वारा काट लेने से मृत्यु, ग्राम पथरिया तहसील बोरी जिला दुर्ग निवासी स्व. प्यारी की 21 मई 2025 को ग्राम पथरिया अपने घर में रात्रि 12 बजे लाईन बंद होने के कारण रोषनी करने के लिए चिमनी जलाकर चिमनी को कमरा में बने रेक के ऊपर गिर कर उसके कपड़े में आग लगने से जल गई थी, सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई में उपचार के दौरान 22 मई 2025 को हुई मुत्यु, संतोषी मंदिर वार्ड-2 अहिवारा तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी स्व. उमेश कुमार यादव की 01 जुलाई 2021 को ग्राम बेन्द्री जिला रायपुर में तेज आंधी तूफान एवं बारिश के कारण तालाब के पचरी के दीवाल गिरने से दबकर मृत्यु, ग्राम लिमतरा तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी स्व. गिरधर वर्मा की 14 अप्रैल 2024 को ग्राम लिमतरा के डबरी तालाब के पानी में डुबने के कारण मृत्यु और शिक्षित नगर रिलायंस टावर चरोदा वार्ड नंबर 20 तहसील भिलाई-03 जिला दुर्ग निवासी स्व. जुनैद शेख की 02 जून 2025 मरोड डेम नेवई में नहाने के दौरान पानी में डुबने के कारण मृत्यु हुई है।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के अनुरूप स्व. ऋषभ श्रीवास्तव के पिता एवं माता को श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव एव श्वेता श्रीवास्तव को, स्व. युवराज दुर्गा के पिता एवं माता श्री परसु राम दुर्गा एवं पिरोबती दुर्गा को, चहक धीवर की पिता एवं माता श्री कुलेश्वर धीवर एवं कल्याणी धीवर को, स्व. प्यारी उर्फ रामप्यारी की पति, पुत्र एवं पुत्रियां श्री अर्जुन निषाद, घनश्याम निषाद एवं महेश्वरी, राजकुमारी, ममता, नीलम निषाद को, स्व. उमेश कुमार यादव के माता श्रीमती बोधनी यादव, स्व. गिरधर वर्मा के पत्नी, पुत्र एवं पुत्री श्रीमती ममता वर्मा, चितेश वर्मा एवं प्राची वर्मा को और स्व. जुनैद शेख के माता श्रीमती रेशमा बानो क्रमशः 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
ःः000ःः
मृतकों के परिजनों को मिली 28 लाख रूपए की आर्थिक सहायता
दुर्ग, 06 नवम्बर 2026/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने विभिन्न दुर्घटनाओं में असमय मृत्यु का शिकार हुए व्यक्तियों के परिजनों के लिए कुल 28 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुभाग दुर्ग के अंतर्गत सांई मंगलम के पास, बोरसी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग निवासी स्व. ऋषभ श्रीवास्तव की 02 नवम्बर 2024 को ग्राम लिमतरा तहसील सिमगा जिला बलौदबाजार में शिवनाथ नदी में पानी में डुबने के कारण मृत्यु हुई। इसी प्रकार भिलाई-3 अनुभाग अंतर्गत सेक्टर-11 वार्ड-34 खुर्सीपार निवासी स्व. युवराज दुर्गा की 15 जुलाई 2022 को आम्रपाली कालोनी के बगल के गड्ढे में बारिश का पानी भरा था जिसमें युवराज अपने साथियों के साथ खेलते-खेलते गड्ढे के पानी में गिर जाने से पानी में डुबने के कारण मृत्यु, वार्ड-10 कंडरका तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी स्व. चहक धीवर की 23 मार्च 2023 को ग्राम कंडरका अपने पड़ोसी के घर खेलने गई थी, जहां जहरीले सर्प द्वारा काट लेने से मृत्यु, ग्राम पथरिया तहसील बोरी जिला दुर्ग निवासी स्व. प्यारी की 21 मई 2025 को ग्राम पथरिया अपने घर में रात्रि 12 बजे लाईन बंद होने के कारण रोषनी करने के लिए चिमनी जलाकर चिमनी को कमरा में बने रेक के ऊपर गिर कर उसके कपड़े में आग लगने से जल गई थी, सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई में उपचार के दौरान 22 मई 2025 को हुई मुत्यु, संतोषी मंदिर वार्ड-2 अहिवारा तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी स्व. उमेश कुमार यादव की 01 जुलाई 2021 को ग्राम बेन्द्री जिला रायपुर में तेज आंधी तूफान एवं बारिश के कारण तालाब के पचरी के दीवाल गिरने से दबकर मृत्यु, ग्राम लिमतरा तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी स्व. गिरधर वर्मा की 14 अप्रैल 2024 को ग्राम लिमतरा के डबरी तालाब के पानी में डुबने के कारण मृत्यु और शिक्षित नगर रिलायंस टावर चरोदा वार्ड नंबर 20 तहसील भिलाई-03 जिला दुर्ग निवासी स्व. जुनैद शेख की 02 जून 2025 मरोड डेम नेवई में नहाने के दौरान पानी में डुबने के कारण मृत्यु हुई है।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के अनुरूप स्व. ऋषभ श्रीवास्तव के पिता एवं माता को श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव एव श्वेता श्रीवास्तव को, स्व. युवराज दुर्गा के पिता एवं माता श्री परसु राम दुर्गा एवं पिरोबती दुर्गा को, चहक धीवर की पिता एवं माता श्री कुलेश्वर धीवर एवं कल्याणी धीवर को, स्व. प्यारी उर्फ रामप्यारी की पति, पुत्र एवं पुत्रियां श्री अर्जुन निषाद, घनश्याम निषाद एवं महेश्वरी, राजकुमारी, ममता, नीलम निषाद को, स्व. उमेश कुमार यादव के माता श्रीमती बोधनी यादव, स्व. गिरधर वर्मा के पत्नी, पुत्र एवं पुत्री श्रीमती ममता वर्मा, चितेश वर्मा एवं प्राची वर्मा को और स्व. जुनैद शेख के माता श्रीमती रेशमा बानो क्रमशः 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
ःः000ःः